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भारतीय संविधान: 10 महत्वपूर्ण तथ्य जो हर छात्र को जानना चाहिए(Indian Constitution: 10 important facts every student should know)

भारतीय संविधान का  विकास (Constitutional Development of India)

  • रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773: भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता (1774) में हुई।भारतीय संविधान
  • चार्टर एक्ट, 1833: गवर्नर जनरल को भारत का शासक नियुक्त किया गया।
  • भारत परिषद अधिनियम, 1892: बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
  • भारत सरकार अधिनियम, 1919: द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy System) की शुरुआत हुई।
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935: प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई।
  • भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947: संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किए गए।

भारत का संवैधानिक विकास क्रम:

ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ब्रिटिश क्राउन के अधीन
रेग्युलेटिंग एक्ट – 1773 भारत परिषद अधिनियम – 1858
पिट्स इंडिया एक्ट – 1784 भारतीय परिषद अधिनियम – 1861
चार्टर एक्ट – 1813 भारतीय परिषद अधिनियम – 1892
चार्टर एक्ट – 1833 भारत सरकार अधिनियम – 1919
चार्टर एक्ट – 1853 भारत सरकार अधिनियम – 1935
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम – 1947

कुछ प्रमुख संवैधानिक घटनाएँ:

  • प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा लागू हुई।
  • ब्रिटिश भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1935 में थी।
  • संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत किया गया।
  • भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।

अंतरिम सरकार (वर्ष 1946):

क्रम. सदस्य विभाग
1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रध्यक्ष, विदेश मामले
2 सरदार वल्लभभाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण
3 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि
4 जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति
5 जोगिन्दर राम श्रम
6 सरदार बलदेव सिंह रक्षा
7 सी. ए. राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला

नोट: भारत सरकार अधिनियम, 1919 की समीक्षा हेतु 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया।

संविधान सभा (Constituent Assembly)

महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियाँ:

  • पहली बैठक: 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
  • स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
  • उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution): 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया।
  • उद्देश्य प्रस्ताव पारित: 22 जनवरी, 1947 को
  • संविधान निर्माण में कुल समय: लगभग 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन
  • संविधान सभा की अंतिम बैठक: 24 जनवरी, 1950 को हुई।
  • संविधान अंगीकार: 26 नवंबर, 1949
  • संविधान लागू: 26 जनवरी, 1950
  • राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार: 22 जुलाई, 1947
  • राष्ट्रीय प्रतीक और गान अंगीकार: 26 जनवरी, 1950

प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष:

क्रम समिति अध्यक्ष
1 प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अंबेडकर
2 संविधान विषयक समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू
3 संघीय शक्तियाँ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू
4 राज्य संविधान समिति सरदार पटेल
5 संविधान सलाहकार समिति सरदार पटेल
6 संघीय संरचना समिति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
7 ध्वज समिति पंडित नेहरू
8 संस्कृति समिति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

सभा से संबंधित अन्य जानकारी:

  • संविधान का पहला प्रारूप: बी. एन. राव द्वारा तैयार किया गया।
  • संविधान सभा की सलाहकार समिति: अध्यक्ष – सरदार पटेल
  • संविधान सभा की प्रारूप समिति: अध्यक्ष – डॉ. भीमराव अंबेडकर
  • डॉ. अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे:
    • एन. गोपालस्वामी आयंगर
    • अल्लीडी कृष्णास्वामी अय्यर
    • टी. टी. कृष्णामाचारी (बीच में शामिल हुए)
    • के. एम. मुंशी
    • मो. सादुल्ला
    • डी. पी. खेतान (बाद में स्थान पर टी. टी. कृष्णामाचारी)
  • 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ।
  • संविधान सभा में कुल सदस्य: 389 (बाद में 299)।
  • संविधान सभा के अधिकांश कार्य संविधान समितियों के माध्यम से किए गए।

नोट: संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि वे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। (भारतीय संविधान)

विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत

(Various Provisions of the Constitution and Their Sources)

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और उनके प्रेरणा स्रोत:

  • मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): सोवियत संघ (रूस) से
  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से
  • राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP): आयरलैंड से
  • न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review): USA से
  • संविधान संशोधन प्रक्रिया: दक्षिण अफ्रीका से
  • आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions): जर्मनी से
  • संघीय व्यवस्था: कनाडा से
  • संवर्त्त सूची (Concurrent List): ऑस्ट्रेलिया से
  • विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया: जापान से
  • संसदीय विशेषाधिकार: ब्रिटेन से

विभिन्न देशों से प्रेरित भारत के संवैधानिक प्रावधान:

देश प्रावधान
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व का सिद्धांत
ब्रिटेन (Britain) संसदीय प्रणाली, विधायिका की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली
कनाडा संघीय शासन, शक्तियों का विभाजन, केन्द्र सरकार को अधिक अधिकार
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों के बीच स्वतंत्रता की गारंटी
आयरलैंड नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, नामित सदस्य प्रणाली
फ्रांस गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत
रूस मौलिक कर्तव्य, समाजवादी अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत
जर्मनी आपातकालीन शक्तियाँ, समान समय पर अधिकारों का निलंबन
जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

नोट: भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से तथा स्पष्ट प्रक्रिया जापान से ली गई है। (भारतीय संविधान)

भारतीय संविधान के भाग

Parts of the Indian Constitution

भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। प्रत्येक भाग को संबंधित अनुच्छेदों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

भाग विषय अनुच्छेद
I संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and Its Territory) 1 – 4
II नागरिकता (Citizenship) 5 – 11
III मूल अधिकार (Fundamental Rights) 12 – 35
IV राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) 36 – 51
IV A मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) 51A
V संघ (The Union) 52 – 151
VI राज्य (The States) 152 – 237
VII राज्यों का पुनर्गठन (Repealed in 1956) भाग हटाया गया
VIII संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories) 239 – 242
IX पंचायत (Panchayats) 243 – 243O
IX A नगरपालिकाएं (The Municipalities) 243P – 243ZG
IX B सहकारी समितियाँ (The Cooperative Societies) 243ZH – 243ZT
X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas) 244 – 244A
XI संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations Between the Union and the States) 245 – 263
XII वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits) 264 – 300A
XIII भारत के राज्यों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य (Trade and Commerce Within India) 301 – 307
XIV संघ और राज्यों की सेवाएँ (Services Under the Union and States) 308 – 323
XIV A अधिवाचन (Tribunals) 323A – 323B
XV चुनाव (Elections) 324 – 329
XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions for Certain Classes) 330 – 342
XVII राजभाषा (Official Language) 343 – 351
XVIII आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) 352 – 360
XIX विविध (Miscellaneous) 361 – 367
XX संविधान में संशोधन (Amendment of the Constitution) 368
XXI संक्रमणकालीन, अस्थायी और विशेष उपबंध 369 – 392
XXII कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान 393 – 395

टिप्पणी: भाग 11 का अध्याय 1 और 2 राज्य और केंद्र के विधायी संबंधों (Legislative Relations) को स्पष्ट करता है।

अनुसूचियाँ

Schedules in the Indian Constitution

भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों को संविधान में विशेष प्रावधानों के विवरण के लिए जोड़ा गया है। (भारतीय संविधान)

प्रमुख प्रश्नों के उत्तर:

  • प्रारंभिक संविधान में अनुसूचियाँ: 8 (अनुच्छेद 1 से 12 तक)
  • 9वीं अनुसूची: भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हेतु (पहली बार 1951 में जोड़ी गई)
  • 10वीं अनुसूची: दल-बदल कानून के लिए (52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 से)
  • 11वीं अनुसूची: पंचायती राज से संबंधित विषय (73वां संशोधन, 1992)
  • 12वीं अनुसूची: नगरपालिकाओं से संबंधित विषय (74वां संशोधन, 1992)
  • 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

अनुसूचियों का सारांश विवरण:

अनुसूची विवरण संबंधित अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अनुच्छेद 1, 4
द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आदि के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148(3), 158, 164, 186, 221
तृतीय अनुसूची संविधान के अंतर्गत लिए जाने वाले शपथ/प्रतिज्ञा अनुच्छेद 75(4), 99, 124, 148, 164, 173, 188, 219
चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को स्थान आबंटन अनुच्छेद 4, 80
पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244(1)
षष्ठ अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244(2), 275(1)
सप्तम अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अनुच्छेद 246
अष्टम अनुसूची 22 भारतीय भाषाओं की सूची अनुच्छेद 344(1) व 351
नवम अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण अनुच्छेद 31B
दशम अनुसूची दल बदल रोकने के लिए प्रावधान अनुच्छेद 102(2), 191(2)
एकादश अनुसूची पंचायती राज से संबंधित विषय अनुच्छेद 243G
द्वादश अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित विषय अनुच्छेद 243W

नोट: संविधान में अनुसूचियाँ विशेष विषयों को विस्तार से समझाने के लिए जोड़ी गईं, जो समय-समय पर संविधान संशोधनों के माध्यम से बढ़ाई गई हैं।


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